Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Intejar Haider
Published on: 1 Oct 2026 5:17 PM IST
Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
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Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना पथरा बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के निर्देशन में गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में थाना पथरा बाजार से संबंधित मुकदमे में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।पुलिस के अनुसार, वाद संख्या 778/2022 और मुकदमा अपराध संख्या 91/2022 में धारा 363, 366, 376 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)(5), 3(2)(5ए) एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय, सिद्धार्थनगर वीरेंद्र कुमार की अदालत में हुई।

न्यायालय ने मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अजीज उर्फ अजीजुल्लाह पुत्र हकीकुल्लाह उर्फ समीर निवासी उदयपुर, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376 भादवि के साथ धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस के मुताबिक आरोपी को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी चन्द्रिका प्रसाद का सराहनीय योगदान रहा।

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वरिष्ठ संवाददाता, सिद्धार्थनगरSiddharthNagarIntezarHaider@newstracksite.vocalwire.com
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