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Siddharthnagar News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी की अदालत ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को न्यायालय से अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना शोहरतगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 139/2025 से संबंधित मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मजबूत पैरवी की।
मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 से संबंधित था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त फोइ उर्फ असलम पुत्र कसाब उर्फ कासब निवासी नकथर, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चल रही प्रभावी पैरवी के क्रम में पुलिस की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।अभियुक्त को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा थाना शोहरतगढ़ के न्यायालय पैरोकार आरक्षी उदय साहनी का सराहनीय योगदान रहा।


