Siddharthnagar News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास, 22-22 हजार रुपये जुर्माना

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

Intejar Haider
Published on: 11 Aug 2026 6:52 PM IST
Siddharthnagar News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास, 22-22 हजार रुपये जुर्माना
X

Siddharthnagar News

Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में चार आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मुकदमा संख्या 549/2023 से संबंधित मामले में यह फैसला आया।मामला थाना खेसरहा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 97/2023 से जुड़ा है। इसमें धारा 302, 307, 323, 325, 504, 506 और 34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव-III की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सजा पाने वाले आरोपियों में फूलचन्द यादव पुत्र रामअधारे, अमरजीत पुत्र फूलचन्द, सर्वजीत पुत्र फूलचन्द तथा सूरज उर्फ गोलू पुत्र मथुरा, निवासीगण दनियावर, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर शामिल हैं। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राजेश त्रिपाठी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द्र, थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Intejar Haider
ABOUT THE AUTHOR

Intejar Haider

वरिष्ठ संवाददाता, सिद्धार्थनगरSiddharthNagarIntezarHaider@newstracksite.vocalwire.com
Next Story