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Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के एक आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोष सिद्ध होने के बाद सुनाया गया।
Siddharthnagar News(Photo-Social Media)
Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में हत्या के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। जिला मॉनिटरिंग सेल एवं थाना उसका बाजार पुलिस की संयुक्त और सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में वाद संख्या 563/2022, मुकदमा अपराध संख्या 84/2022, धारा 302, 404 एवं 411 भारतीय दंड संहिता, थाना उसका बाजार से संबंधित मामले की सुनवाई माननीय एएसजे/एफटीसी-द्वितीय न्यायालय, सिद्धार्थनगर में हुई।
न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र मोतीलाल साहनी निवासी जंगल सकटी, जंगल डुमरी-02 टोला मटिमरवा, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस विभाग के अनुसार इस महत्वपूर्ण मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा तथा न्यायालय पैरवी करने वाले मुख्य आरक्षी श्रीनिवास, थाना उसका बाजार का विशेष योगदान रहा। उनकी सतत निगरानी एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस प्रशासन ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को समयबद्ध सजा दिलाकर कानून का राज स्थापित किया जा सके और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हो।


