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Siddharthnagar News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Siddharthnagar News: जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत खेसरहा थाना पुलिस और जिला मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) कनिष्क कुंवर सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 के थाना खेसरहा में दर्ज मुकदमा संख्या 57/2018 की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
अदालत ने अभियुक्त अब्दुल रज्जाक पुत्र अलीरजा, निवासी सालेपुर थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर तथा मोहम्मद असलम पुत्र सिद्दीक, निवासी बन्हैती करहवा थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला वर्ष 2018 में थाना खेसरहा में हत्या एवं अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था। विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।पुलिस के अनुसार, दोषियों को सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राजेश त्रिपाठी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द्र, थाना खेसरहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता को "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान की प्रभावी कार्रवाई बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी


