Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल की सजा, 45 हजार रुपये जुर्माना

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी बलराम साहनी को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Intejar Haider
Published on: 18 Aug 2026 7:42 PM IST
Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 8 साल की सजा, 45 हजार रुपये जुर्माना
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Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आठ वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा थाना उसका बाजार में दर्ज वर्ष 2017 के मुकदमे में सुनाई गई।

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जिला मॉनिटरिंग सेल और संबंधित थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में 18 अगस्त को वाद संख्या 86/2017 और मुकदमा अपराध संख्या 571/2017 से संबंधित मामले में न्यायालय एएसजे/स्पेशल पीओसीएसओ, सिद्धार्थनगर के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया।मामले में थाना उसका बाजार क्षेत्र के रीवानानकार निवासी बलराम साहनी पुत्र फौजदार साहनी को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने धारा 376 भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 366 भादवि के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज था।पुलिस ने बताया कि अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा मिली। सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा थाना उसका बाजार के न्यायालय पैरोकार हेड कांस्टेबल श्रीनिवास का सराहनीय योगदान रहा।

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