Sonbhadra News: विकलांग युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अकेले देख की थी घिनौनी हरकत

Sonbhadra News: पिछले 18 दिन से पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश थी। सोमवार को मिली सूचना के आधार पर उसे दबोच गया। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Sept 2023 7:59 PM IST
Accused of raping with disabled girl arrested
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Accused of raping with disabled girl arrested

Sonbhadra News: म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर अकेली बैठी विकलांग तथा मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामलेमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 18 दिन से पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश थी। सोमवार को मिली सूचना के आधार पर उसे दबोच गया। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया।

बताते हैं कि गत 23 अगस्त को म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने आकर पुलिस पुलिस को तहरीर दी कि उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी मानसिक रूप से कमजोर और विकलांग थी। दोनों बहनें घर के बाहर बैठी हुई थी। छोटी बहन कुछ देर के लिए वहां से उठकर मवेशियों को चारा-पानी देने के लिए चली गई। इसी बीच वहां म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरविल ग्राम पंचायत के बिषधरवा टोला निवासी 40 वर्षीय बबलू उर्फ हरिकेश्वर पनिका पहुंचा और बड़ी बेटी को अकेला पाकर, उसे जबरिया दूसरी तरफ खीचंकर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। छोटी बेटी वापस आई तो उसे वहां से नदारद देख अवाक रह गई। आस-पास तलाश की तो देखा कि आरोपी ने उसकी बहन के कपड़े फाड़ दिए थे और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। प्रकरण में 376(2)एल आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आरोपी फरार हो गया। घटना के समय से ही आरोपी की तलाश जारी थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ने बताया कि मिली सूचना के आधार पर सोमवार को आरोपी बबलू उर्फ हरिकेश्वर पनिका को दबोच लिया गया। पूछताछ के बाद उसका संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म में भी एक की हुई गिरफ्तारी

शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में भी आरोपी 23 वर्षीय सोनू पुत्र जयराम, निवासी बोझ थाना नौगढ़, जिला चंदौली को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष सूर्यभान ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी का धारा 376 (2)(द) आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत चालान कर दिया गया।

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