Sonbhadra News: 17 साल पुराने गैंगस्टर केस में अपराधी को 10 साल की सजा, पुलिस को बड़ी सफलता

Sonbhadra News: सोनभद्र में 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई हुई।

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 25 May 2026 6:58 PM IST (Updated on: 25 May 2026 6:59 PM IST)
Sonbhadra News
X

Sonbhadra News(Photo-Social Media)

Sonbhadra News: सोनभद्र में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने एक अपराधी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

यह मामला वर्ष 2009 का है, जो बभनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। मामले में अभियुक्त बाबूलाल पुत्र शीतल निवासी कुशफर, थाना सनावल, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) तथा हाल पता रेहंद थाना बभनी, सोनभद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एएसजे (एफटीसी)-14 वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सोनभद्र की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और मजबूत पैरवी को अदालत ने महत्वपूर्ण माना।

अदालत ने अभियुक्त बाबूलाल को धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मुकदमे में थाना बभनी पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार समन्वय बनाकर काम किया। न्यायालय में ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के कारण वर्षों पुराने मामले में अपराधी को सजा दिलाने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। संगठित अपराध और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाकर न्याय दिलाया जाएगा।

Anjali Soni

Anjali Soni

News Publisher Mail ID - theanjalisonisoni111@gmail.com

उप संपादक | डिजिटल मीडिया पत्रकार

Next Story