Sonbhadra News: अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, सोनभद्र के 16 आरोपी जिला बदर; छह महीने तक जिले की सीमा में घुसने पर होगी सख्त कार्रवाई

Sonbhadar News: जिले में कानून-व्यवस्था सख्त। पुलिस प्रशासन ने 16 शातिर अपराधियों को छह महीने के लिए जिला बदर किया।

Mithilesh Dev Pandey
Published on: 28 Oct 2026 10:44 PM IST (Updated on: 28 Oct 2026 10:44 PM IST)
Sonbhadra News: अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, सोनभद्र के 16 आरोपी जिला बदर; छह महीने तक जिले की सीमा में घुसने पर होगी सख्त कार्रवाई
X

Sonbhadra News: जिले में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वर्ष 2026 में अब तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 16 अभियुक्तों को जिला बदर घोषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी के आदेश पर सभी संबंधित अभियुक्तों को छह महीने तक सोनभद्र की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बदर की कार्रवाई के जरिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 तक जिले के सात थाना क्षेत्रों से जुड़े कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश करने या जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

चोपन से चार, शक्तिनगर से पांच अभियुक्त जिला बदर

जिला बदर किए गए अभियुक्तों में चोपन थाना क्षेत्र के चार और शक्तिनगर थाना क्षेत्र के पांच लोग शामिल हैं। चोपन क्षेत्र से एलाज उर्फ आशिक (24) पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी प्रीतनगर कस्बा चोपन; दीपक यादव (24) पुत्र देवनारायण यादव, निवासी चोपन गांव; सोनू मौर्या (28) पुत्र अरविन्द मौर्या और पंचू (45) पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद मौर्या, दोनों निवासी बेलकप टोला चनिया को जिला बदर किया गया है।

वहीं, शक्तिनगर थाना क्षेत्र से शकील (21) पुत्र नसीम मोहम्मद, निवासी निमियाटाड़; संतोष सागर (36) पुत्र छोटेलाल, निवासी निमियाटाड़ बस्ती; अंकित कुमार भारती (20) पुत्र रामलाल भारती, निवासी निमियाटाड़ बस्ती; राजन भारती (32) पुत्र देवदयाल, निवासी चन्द्रुआर तथा रविरावण (लगभग 23 वर्ष) पुत्र संजय कुमार, निवासी निमियाटाड़ बस्ती को छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

बीजपुर और रामपुर बरकोनिया के तीन अभियुक्त भी कार्रवाई की जद में

बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा टोला, बभनी निवासी दिनेश कुमार (27) पुत्र रामबरन को जिला बदर किया गया है। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र से राजकुमार यादव (39) पुत्र विग्गन यादव, निवासी कोरियां तथा छविनाथ उर्फ छब्बी (35) पुत्र स्वर्गीय काशी यादव, निवासी रामपुर को जिला बदर घोषित किया गया है।

शाहगंज, करमा और अनपरा के अभियुक्तों पर भी कार्रवाई

शाहगंज थाना क्षेत्र के कस्बा शाहगंज निवासी धनेश (36) पुत्र स्वर्गीय बासदेव तथा बेलाटाड़ निवासी अखिलेश सिंह पटेल उर्फ छोटन (37) पुत्र रामबिलास सिंह को जिला बदर किया गया है। करमा थाना क्षेत्र के बहेरा निवासी रहमान (28) पुत्र सकील अहमद और अनपरा थाना क्षेत्र के कुड़वाला पाइप लाइन निवासी जासमान शर्मा उर्फ बब्लू (23) पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई

जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के तहत सभी संबंधित अभियुक्तों को निर्धारित छह महीने की अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन अभियुक्तों की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है।पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

Mithilesh Dev Pandey
ABOUT THE AUTHOR

Mithilesh Dev Pandey

mithilesh.sonbhadra@gmail.com
Next Story