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UP Teacher Transfer Rule: यूपी के शिक्षकों को राहत, बिना आवेदन किए पति या पत्नी का नहीं होगा ट्रांसफर
UP Teacher Transfer Rule: यूपी सरकार ने शिक्षक दंपतियों के तबादले को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अब केवल आवेदन करने वाले शिक्षक का ही ट्रांसफर होगा।
UP Teacher Transfer 2026
UP Teacher Transfer Rule: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षक दंपतियों के तबादलों को लेकर 22 जून 2026 को एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच चल रही कई तरह की आशंकाएं और भ्रम दूर हो गए हैं।दरअसल, पहले जारी दिशा-निर्देशों के बाद कई शिक्षक यह मान बैठे थे कि यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने तबादले के लिए आवेदन किया, तो दोनों का स्थानांतरण एक साथ कर दिया जाएगा। इसी आशंका के कारण कई शिक्षक अपने आवेदन वापस लेने लगे थे।
अब केवल आवेदन करने वाले का ही होगा तबादला
शासन द्वारा जारी नए स्पष्टीकरण में साफ तौर पर कहा गया है कि तबादले के लिए केवल उसी शिक्षक या शिक्षिका के नाम पर विचार किया जाएगा, जिसने पोर्टल पर आवेदन किया है। यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने आवेदन नहीं किया है, तो उसका तबादला न तो स्वतः किया जाएगा और न ही जबरन किसी अन्य जिले में भेजा जाएगा। इस स्पष्ट निर्देश से शिक्षक दंपतियों को बड़ी राहत मिली है।
जरूरत वाले जिलों में दी जाएगी प्राथमिकता
नए आदेश के अनुसार, तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक या शिक्षिका को ऐसे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम है और शिक्षकों की आवश्यकता अधिक है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह भी है कि पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिल सके, जिससे पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बना रहे।
विशेष परिस्थितियों में भी मिलेगा तबादले का लाभ
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक, उसकी पत्नी या पति, अथवा उनका अविवाहित पुत्र या पुत्री दिव्यांग है, तो वह स्थानांतरण के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा यदि शिक्षक स्वयं या उनका अविवाहित बच्चा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या डायलिसिस पर है, तो ऐसे मामलों में तबादले के आवेदन पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की मंजूरी से भी हो सकेगा तबादला
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी विशेष या विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के आधार पर भी स्थानांतरण किया जा सकता है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल सकेगी, जो असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें तत्काल स्थानांतरण की आवश्यकता है।


