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Varanasi VDA sealed hotels: वाराणसी में VDA का बड़ा एक्शन! आवासीय कॉलोनी में चल रहे 13 होटल सील, फर्जी दस्तावेजों से लिया था लाइसेंस
Varanasi VDA 13 hotels sealed: वाराणसी में VDA का बड़ा एक्शन! बुद्ध विहार कॉलोनी में चल रहे 13 अवैध होटल सील, फर्जी दस्तावेजों से लिया था लाइसेंस। जानिए कैसे आवासीय इलाके में होटल संचालन बना लोगों के लिए मुसीबत।
Varanasi VDA 13 hotels sealed: धर्म और पर्यटन की नगरी वाराणसी में अवैध निर्माण और नियमों के खिलाफ चल रहे व्यापार पर प्रशासन का डंडा पूरी मजबूती से चला है। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने बुद्ध विहार आवासीय कॉलोनी में एक बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए एक साथ 13 अवैध होटलों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उन भवन स्वामियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने मानचित्र तो 'आवासीय' उपयोग के लिए पास कराया था, लेकिन वहां धड़ल्ले से 'होटल' संचालित कर रहे थे। वीडीए की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के व्यापारियों और अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
आवासीय सुकून में 'होटल' का खलल
बुद्ध विहार कॉलोनी मूल रूप से रहने के लिए बनाई गई एक शांत आवासीय बस्ती है। जांच में पाया गया कि यहां कई भवन स्वामियों ने नियमों को ताक पर रखकर बिना पार्किंग व्यवस्था के होटलों का निर्माण कर लिया था। इन होटलों के कारण स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया था। कॉलोनी की सड़कों पर अवैध पार्किंग, दिन-रात का शोर-शराबा, बाहरी व्यक्तियों की अनियंत्रित आवाजाही और सुरक्षा को लेकर लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे। सबसे गंभीर बात यह थी कि संकरी गलियों में होटलों के कारण लगने वाले जाम से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के फंसने का खतरा बना रहता था।
फर्जी दस्तावेजों से लिया लाइसेंस
वीडीए की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला कि कई होटल संचालकों ने 'सराय एक्ट' के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी और कूट रचित दस्तावेज पेश किए थे। इस धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर होटलों को खाली कराया और उन पर अपनी मुहर लगा दी। सील किए गए होटलों में होटल किरण पैलेस, होटल ए-ज्यूर (A-ZURE), होटल फोर लीफ, होटल ज़ेडिक रूट्स, स्टे इन काशवी, होटल रियो बनारस, होटल ज़ियोन इन, होटल पार्क प्लाजा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन और कम्फर्ट इन बनारस जैसे नाम शामिल हैं।
नए नियमों का पालन करें या कार्रवाई झेलें
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत अब आवासीय क्षेत्रों में भी होटल या गेस्ट हाउस चलाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त पार्किंग, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सड़क की न्यूनतम चौड़ाई जैसे कड़े मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। वीडीए ने भवन स्वामियों को निर्देश दिया है कि वे प्रचलित मानकों के अनुरूप नया मानचित्र स्वीकृत कराएं, अन्यथा उनकी इमारतों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
7 दिन में मिलेगा नक्शा: नियमों के साथ चलें जनता
प्रशासन ने जनता को राहत देते हुए यह भी बताया है कि अब मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को बेहद सरल और तेज बना दिया गया है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और मानक पूरे हैं, तो मात्र 07 दिनों के भीतर मानचित्र स्वीकृत कर दिया जा रहा है। वीडीए ने अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यावसायिक काम शुरू करने से पहले कानूनी अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति के किया गया कोई भी निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि वह शहर की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा है।


