Chhattisgarh कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, किसानों के लिए भी अहम फैसला

Chhattisgarh Agniveer Reservation: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जानिए किन विभागों में मिलेगा लाभ और किसानों के लिए सरकार ने कौन से अहम फैसले लिए हैं।

Update:2026-07-23 13:41 IST

CM Vishnu Deo Sai

Chhattisgarh Agniveer Reservation: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं और किसानों के हित में बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों (Agniveer) को राज्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों की एक विशेष उप-समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया।

अग्निवीरों को इन सरकारी भर्तियों में मिलेगा आरक्षण

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, भारतीय सेना (Indian Army) में अपनी सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं (Civil Services) की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस निर्णय के तहत पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल (Constable), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard) और जेल विभाग में प्रहरी (Jail Guard) के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से सेना में सेवा देने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और उनके पुनर्वास की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने तय किया है कि खरीफ (Kharif) और रबी (Rabi) दोनों फसलों के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद और उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसके लिए खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक मंत्रीमंडलीय उप-समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति व्यवस्था की निगरानी करने के साथ-साथ सरकार को सुझाव और मार्गदर्शन भी देगी।

उप-समिति में शामिल होंगे कई मंत्री

सरकार द्वारा गठित की जाने वाली इस उप-समिति की अध्यक्षता राज्य के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) करेंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति राज्य में खाद और उर्वरकों की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देगी।

कई राज्यों में पहले से लागू है अग्निवीरों के लिए आरक्षण

छत्तीसगढ़ से पहले देश के कई राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में छूट की व्यवस्था लागू की है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में यूपी पुलिस, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण और तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा रही है।

इसी तरह हरियाणा (Haryana) में पुलिस, वनरक्षक, जेल वार्डर और होम गार्ड की भर्ती में 10 से 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ तीन से पांच वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), ओडिशा (Odisha), राजस्थान (Rajasthan), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और असम (Assam) में भी पुलिस तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से लागू किया जा चुका है।

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