Aligarh News: टप्पल में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद
Aligarh News: अलीगढ़ के टप्पल में गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी ब्रजलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
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Aligarh News: अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में गाली-गलौज, मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। टप्पल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में वांछित आरोपी ब्रजलाल पुत्र विशम्बर सिंह, निवासी ग्राम मानपुर, थाना टप्पल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आयुध अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं।
पुलिस के मुताबिक, 22 मई 2026 को आरोपी ब्रजलाल पर वादी और उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस मामले में थाना टप्पल पर मु0अ0सं0 238/2026 के तहत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 333, 331 और 109(1) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने का प्रयास कर रहा था।मामले में पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान टप्पल थाना पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त ब्रजलाल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की है। आरोपी के खिलाफ अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज है एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ थाना टप्पल में वर्तमान मुकदमा दर्ज है, जबकि मु0अ0सं0 401/25, धारा 20/29/60/8 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर में भी मुकदमा दर्ज बताया गया है।आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुल्तान सिंह, कांस्टेबल अंकित कुमार और कांस्टेबल प्रिंस चौधरी, थाना टप्पल, अलीगढ़ शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।