Etah News: 21 साल पुराने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को 5 माह की जेल, 2 हजार रुपये का जुर्माना
Etah News: एटा में 21 वर्ष पुराने बाइक चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 माह के साधारण कारावास और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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Etah News: जनपद एटा में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 21 वर्ष पुराने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जि के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अनिल कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा संख्या 643/2004, धारा 379 एवं 411 आईपीसी में आरोपी सहदेव पुत्र यादराम, निवासी ग्राम जरारी, थाना जैथरा, जनपद एटा को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर 2004 को वादी ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने साक्ष्य जुटाकर मामले का सफल अनावरण किया और आरोपी सहदेव के खिलाफ आरोप पत्र 2 अप्रैल 2005 को न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मुकदमे को प्राथमिकता में रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने नियमित निगरानी की, जबकि अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच माह के साधारण कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जि ने कहा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने लंबित मामलों में भी प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो रहा है।