Jaluan आशीर्वाद होटल हत्याकांड: हिमांशु निरंजन ने हाईकोर्ट आदेश के बाद कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
Jalaun News: जालौन आशीर्वाद होटल हत्याकांड में हाईकोर्ट आदेश पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र हिमांशु निरंजन ने विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
Jalaun Asirwad Hotel Murder Case
Jalaun News: जालौन कोंच स्थित आशीर्वाद होटल में रसोइए की हत्या के चर्चित मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन के पुत्र हिमांशु निरंजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बुधवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।
बता दे पिछली साल मध्य प्रदेश के दतिया जनपद के भांडेर क्षेत्र स्थित नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय महेश अहिरवार 24 अक्टूबर 2025 से कोंच स्थित आशीर्वाद होटल में रसोइए के रूप में कार्यरत था। 30 अक्टूबर की रात होटल के कमरा नंबर 115 में रिपीटर बंदूक से सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। मामले की जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था कि घटना से पहले महेश की हिमांशु निरंजन के निजी सुरक्षा गार्ड संदीप के साथ खाना खाने के दौरान कहासुनी हुई थी।
मृतक की पत्नी नंदनी देवी की तहरीर पर होटल संचालक हिमांशु निरंजन और सुरक्षा गार्ड संदीप के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अजय सिंह सेंगर के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को हिमांशु निरंजन को जमानत प्रदान की थी, जबकि एससी-एसटी एक्ट के तहत पीड़ित पक्ष को सुनवाई की सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए हिमांशु निरंजन को 10 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में उसने बुधवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया।