Azam Khan Speech Case: भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आज़म ख़ान बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सपा नेता आज़म ख़ान को 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया। विवेचक पर कार्रवाई के निर्देश।
Azam Khan Hate Speech Case Acquittal (Photo: Social Media)
Azam Khan Speech Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आज़म ख़ान को भड़काऊ भाषण के एक पुराने मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मंगलवार को उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। इसके साथ ही कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। उस समय एसडीएम सदर द्वारा खटानागरिया गांव में चुनावी सभा में दिए गए आज़म ख़ान के भाषण को ‘उकसावे’ और ‘ध्रुवीकरण’ की श्रेणी में मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
मामले की अंतिम बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान आज़म ख़ान स्वयं अदालत में उपस्थित रहे। बरी होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके खिलाफ झूठे और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित मुकदमे दर्ज किए गए थे।
आजम ने कहा, “बहुत कम ऐसा होता है कि बेगुनाह को बेगुनाह साबित होने का मौका मिले। हमारे पूरे परिवार को अपराधी साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन सच ने आज अपनी बात कह दी।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें दबाने की कोशिश हुई।
इस मामले में दर्ज आरोपों में प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी करने का मामला शामिल था। हालांकि, अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपों को प्रमाणित नहीं करते।