Meerut News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

Update:2026-08-20 20:24 IST

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना (Photo- Social Media)

Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई। विशेष पॉक्सो अदालत ने करीब 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी हरेन्द्र उर्फ दौजी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मेडिकल थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 22 फरवरी 2022 को पुलिस को बताया था कि उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव निवासी हरेन्द्र उर्फ दौजी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले में 25 फरवरी को धारा 363 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) बढ़ाई गईं। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ 23 मार्च 2022 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

लगातार हुई पैरवी, गवाहों को कराया पेश

एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेडिकल थाना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने मामले में लगातार पैरवी की। गवाहों को समय से अदालत में पेश कराया गया और उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रखा गया। इसी पैरवी के आधार पर 20 अगस्त को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट रीमा मल्होत्रा की अदालत ने हरेन्द्र उर्फ दौजी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नाबालिग पीड़िता और उसकी मां की पहचान संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

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