Shravasti News: श्रावस्ती में प्रमुख कृषि यंत्रों हेतु आवेदन कल से होगा शुरू: उपकृषि निदेशक
Shravasti News: बुकिंग शुक्रवार 27 जून 2025 को दोपहर 12ः00 बजे से 12.जुलाई 2025 रात्रि 12ः00 बजे तक की जानी है।
श्रावस्ती में प्रमुख कृषि यंत्रों हेतु आवेदन कल से होगा शुरू (PHOTO; SOCIAL MEDIA )
Shravasti News: उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र चन्द्र चौधरी ने जिले के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि शासन के निर्देशानुसार ‘‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू एवं अन्य योजनान्तर्गत’’ कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम, फसल अवशेष प्रबन्धन के प्रमुख कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण इत्यादि के आवेदन हेतु बुकिंग कल शुक्रवार 27 जून 2025 को दोपहर 12ः00 बजे से 12.जुलाई 2025 रात्रि 12ः00 बजे तक की जानी है।
उन्होंने बताया है कि आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि 10,000 हजार रुपए से 1,00000 रूपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए रूपया 2500/जमानत धनराशि एवं 1,00000 रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए रूपया 5,000/जमानत धनराशि ऑन लाइन जमा करनी होगी तथा ई-लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषक को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
ऑन लाइन आवेदन
उन्होने बताया कि कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्र की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर किसान कॉर्नर के अन्तर्गत यंत्र बुकिंग प्रारम्भ पर क्लिक कर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों के चयन के उपरान्त निर्धारित समय के अन्तर्गत यंत्र क्रय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड करने का उत्तरदायित्व चयनित कृषक का स्वयं का होगा।
कृषि यंत्रों का टोकन जनरेट करने के लिए ओटीपी प्राप्त करने हेतु दिया गया मोबाइल नं0 कृषक का स्वयं का अथवा उसके परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू का ही होना चाहिए। सत्यापन के समय मोबाइल नं0 भिन्न व्यक्ति का होने की दशा में चयन निरस्त किया जायेगा तथा अनुदान देय नहीं होगा। सभी यंत्रों के कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इन्पैनेल्ड कम्पनियों/फर्मों (जिनकी सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है) के upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों व फर्मों एवं उनके अधिकृत विक्रेता से यंत्र क्रय करने पर ही कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। कृषक द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser cutting) सीरियल नम्बर अंकित होना अनिवार्य है। सत्यापन अधिकारी upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं upyantratracking.in के पोर्टल पर कृषक लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये यंत्रों के विवरण, डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा पोर्टल पर फीड किये जायेंगे। लाभार्थी द्वारा यंत्र क्रय करने हेतु यंत्र विक्रेता व फर्म को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं के खाते से बिल प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।