Shravasti News: श्रावस्ती में ऑपरेशन कनविक्शन सफल, चार मामलों में चार दोषियों को सजा

Shravasti News: श्रावस्ती में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से चार मामलों में चार दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई। शस्त्र, रंगदारी, चोरी और मारपीट के मामलों में कार्रवाई हुई।

Update:2026-08-01 21:21 IST

 श्रावस्ती में ऑपरेशन कनविक्शन सफल, चार मामलों में चार दोषियों को सजा (Photo- Newstrack)

Shravasti News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते जुलाई माह में श्रावस्ती की दो अलग-अलग अदालतों ने 4 अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाई।

एसपी राहुल भाटी के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों की टीम ने इन मामलों में ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया अभियुक्त दोषी करार

JM न्यायालय श्रावस्ती दिलीप कुमार साहनी ने थाना सिरसिया के मु0अ0सं0 2350/2017, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के मामले में फैसला सुनाया।

अभियुक्त शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरि निवासी तालबघौड़ा, थाना सिरसिया के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुए थे। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। फैसला बीती रात को आया।

टॉप-10 अपराधी गिरीश बहेलिया को 3 मामलों में एक साथ सजा

ACJM/FTC न्यायालय श्रावस्ती- प्रद्युम्न कुमार मिश्रा ने थाना कोतवाली भिनगा के टॉप-10/CCTNS-15 सूची में शामिल अभियुक्त गिरीश बहेलिया पुत्र रामनरेश निवासी हनुमानगढ़ी को 3 अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई। सभी फैसले में सजा और जुर्माना लगाया गया।

पहला मामला - मारपीट और रंगदारी

मु0अ0सं0 3970/2016, धारा 386, 342, 504, 506 भा0द0वि0। आरोप था कि अभियुक्त ने वादी के पिता को कैद कर मारपीट की और रंगदारी मांगी। कोर्ट ने 03 वर्ष 25 दिवस का साधारण कारावास और 500 रूपया अर्थदंड दिया।

दूसरा मामला - घर में घुसकर चोरी

मु0अ0सं0 112/2022, धारा 457, 380 भा0द0वि0। अभियुक्त ने वादी के घर में घुसकर चोरी की थी। कोर्ट ने 03 वर्ष 11 माह 14 दिवस का कारावास और 500 रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई।

तीसरा मामला - अवैध चाकू

मु0अ0सं0 305/2006, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट। अभियुक्त के पास से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ था। कोर्ट ने 02 वर्ष 05 माह का कारावास और 500 रूपया अर्थदंड से दंडित किया।

SP ने कहा - अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत चिन्हित और महत्वपूर्ण अभियोगों की स्वयं मॉनिटरिंग की जा रही है। लक्ष्य है अपराधियों को त्वरित सजा दिलाकर आमजन में कानून का भय और विश्वास पैदा करना।

उन्होंने कहा कि गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक और देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्ष अशोक कुमार शुक्ल भी अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।पुलिस ने कहा कि टॉप-10 अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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