Shravasti News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत 2012 के मामले में आया फैसला
Shravasti News: श्रावस्ती के वर्ष 2012 के हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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Shravasti News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना सिरसिया क्षेत्र के वर्ष 2012 के हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
थाना सिरसिया में दर्ज मु0अ0सं0 535A/2012 के अनुसार, अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र बड़कऊ, निवासी खैरा तराई, का वादिनी के देवर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।इसी विवाद के दौरान अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए छुरी और डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में वादिनी के पति गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रावस्ती ने प्रभावी साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर अभियुक्त मुस्तकीम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मिली सफलता
इस अभियान की मॉनिटरिंग एडीजी गोरखपुर जोन एवं डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र अशोक कुमार शुक्ल द्वारा की जा रही है।पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह, संबंधित थाना प्रभारी, मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए त्वरित सजा दिलाई जा सकी।