जल्द आयेगा नीट यूजी का रिजल्ट, री-एग्जाम को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

NEET UG Result 2025 Update: मद्रास हाईकोर्ट ने नीट यूजी री-एग्जाम की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

Sonal Verma
Published on: 7 Jun 2025 5:16 PM IST
जल्द आयेगा नीट यूजी का रिजल्ट, री-एग्जाम को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला
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NEET UG Result 2025 Latest Update: नीट यूजी रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी की तरफ से नीट यूजी रिजल्ट 2025( NEET UG 2025 Result Release Date) का जल्द ही जारी होने वाला है। हाई कोर्ट की तरफ से नीट यूजी का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी गयी थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस एग्जाम पर रोक लगाने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए एनटीए को परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है।

बता दें कि नीट यूजी एग्जाम 2025 का आयोजन रविवार 4 मई को किया गया था। इस साल करीब 22.7 लाख स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा दी है। देशभर में 557 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों पर नीट एग्जाम लिया गया था। एनटीए 14 जून को नीट रिजल्ट 2025 जारी कर सकता है।


इसलिए दायर की गयी थी याचिका

एक छात्रा एस साई प्रिया और 15 अन्य विद्यार्थियों ने मद्रास हाइ कोर्ट में नीट यूजी री-एग्जाम की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनके परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी। जिस कारण उनका समय बर्बाद हुआ था। इसलिए उनके लिए नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित होना चाहिए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सी कुमारप्पन ने कहा, “अगर हम याचिकाकर्ताओं की बात पर ध्यान दें, तो उनका मुख्य तर्क यह है कि बिजली जाने के कारण केंद्रों पर रोशनी कम थी। इससे छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और बेहतर प्रदर्शन करने में परेशानी हुई।“

उन्होने आगे कहा, “हमें NTA की तरफ से कोई गलत काम नहीं दिख रहा है। पूरे भारत में लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम 2025 दिया है। ऐसे में, अगर मामूली वजहों से दोबारा परीक्षा कराई जाती है, तो इससे लाखों उम्मीदवारों पर असर पड़ेगा। सबके लिए समान अवसर का नियम प्रभावित होगा। इसलिए, अदालत को इन याचिकाओं में कोई दम नहीं दिखता।“


कोर्ट ने लगाई थी रोक

इस मामले में याचिका दायर होने के बाद 17 मई 2025 को एक वेकेशन बेंच जज ने अंतरिम आदेश देते हुए एनटीए को नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट 2025 जारी करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब ये फैसला बदल गया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा में हुई थोड़ी-बहुत परेशानी के लिए दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं है। इससे उन छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बिना किसी परेशानी के परीक्षा दी थी। अंत में मद्रास हाई कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2025 जारी करने की अनुमति दे दी है।




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