'प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका...', इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?

Imran Khan News: अभिनेता इमरान खान के लीव इंडिया नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उनके प्रदर्शन में शामिल होने, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने और OCI दर्जा बनाए रखने को लेकर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने का अंडरटेकिंग देने की बात भी कही।

Shalni Kumari
Published on: 2 Nov 2026 4:50 PM IST
Imran Khan Leave India Notice
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Imran Khan Leave India Notice

Imran Khan News: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान (Actor Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ (Leave India Notice) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने इमरान से सवाल किया कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं हैं और SIR से प्रभावित भी नहीं होते, तो उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों (Protests) में शामिल होने का अधिकार कैसे है? कोर्ट ने उनके व्यवहार को उकसाने वाला बताते हुए माफी मांगने की बात भी कही।

दरअसल, मुंबई पुलिस ने इमरान खान को लीव इंडिया नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। अभिनेता ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि 2 नवंबर तक इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने इमरान से पूछा- भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया?

सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड पेश हुए, जबकि राज्य सरकार का पक्ष सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने रखा। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।

अदालत ने इमरान से कहा कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं और SIR से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसे में उन्हें इन प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उनकी गतिविधियों को उकसाने वाला बताते हुए माफी मांगने की बात कही।

'भारत में पढ़ाई की, काम किया, फिर नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया?'

सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से यह भी सवाल किया कि जब वह बचपन से भारत में रह रहे हैं, यहीं पढ़ाई की है और काम भी किया है, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसके नतीजों को समझना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि अगर इमरान खान विदेशी नागरिक बने रहने के साथ ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें एक अंडरटेकिंग (Undertaking) देनी होगी। इसमें उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि वह इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे।

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