Patna Coaching Firing Case में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Patna Coaching Firing Case: पटना कोचिंग फायरिंग केस में खान सर (Khans Sir) को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैजल खान (Faisal Khan) को अंतरिम संरक्षण देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तक राहत जारी रहेगी।

Aditya Kumar Verma
Published on: 9 Jun 2026 9:27 AM IST
Patna Coaching Firing Case
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Image Source- Ai

Patna Coaching Firing Case: पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान (Faisal Khan) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

अदालत में हुई याचिका पर सुनवाई

यहां मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में फैजल खान का प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है।

वहीं दूसरी ओर पुलिस की तरफ से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। पुलिस ने जांच की वर्तमान स्थिति और मामले से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा।=

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद मिला अंतरिम संरक्षण

वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन्हें प्रोटेक्शन दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

अदालत के इस आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिलती रहेगी। ऐसे में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और उन्हें अदालत द्वारा दिया गया संरक्षण प्राप्त रहेगा।

फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में आया था मामला

गौरतलब हो कि, यह मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में आया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वहीं पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई थी। फिलहाल दोनों गार्ड न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

पहले कोर्ट ने तलब किए थे जांच से जुड़े दस्तावेज

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इससे पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज तलब किए थे। अदालत पूरे मामले की जांच प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों पर नजर बनाए हुए है।

जिसके बाद अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। ऐसे में अब सभी की नजर अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

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आदित्य कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने भारतीय राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य और मानवीय सरोकारों से जुड़ी खबरों की व्यापक रिपोर्टिंग की है। उनके पास मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री है और वे रिपोर्टर, एंकर तथा सब-एडिटर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीति, शासन-प्रशासन और नौकरशाही व्यवस्था की गहरी समझ रखते हैं। पत्रकारिता के अलावा उन्हें पुस्तकों का अध्ययन, लेखन, कविता-लेखन और पाठ और यात्राएं करना विशेष रूप से पसंद है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को करीब से जानने-समझने की उनकी रुचि ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी लेखन शैली और रिपोर्टिंग में भी देखने को मिलता है।

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