कितनी बदलेगी देश की परीक्षा व्यवस्था? नए विधेयक में जांच, ट्रायल और सजा के लिए तय हुई समयसीमा

Public Examinations Amendment Bill 2026: लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित। जानिए जांच, ट्रायल, सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जुर्माना और छात्रों पर इसका क्या असर होगा।

Yogesh Mishra
Published on: 30 July 2026 6:54 PM IST
Public Examinations Amendment Bill 2026
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Public Examinations Amendment Bill 2026

Public Examinations Amendment Bill 2026: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार उठते सवालों और पेपर लीक की घटनाओं से उपजे व्यापक जनाक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कर दिया है। यह संशोधन 2024 में लागू मूल कानून को और अधिक कठोर, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

सरकार का दावा है कि नया विधेयक उन संगठित गिरोहों, सॉल्वर गैंग, परीक्षा एजेंसियों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता को प्रभावित करते रहे हैं। NEET, JEE, UPSC, SSC, बैंकिंग भर्ती, रेलवे और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तरीय परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए इस कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

2024 के कानून से कैसे अलग है नया संशोधन?

सरकार का मानना है कि 2024 का कानून कठोर होने के बावजूद एक बड़ी कमजोरी से जूझ रहा था। जांच और मुकदमे के निपटारे के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं थी, जिसके कारण कई मामलों में कार्रवाई वर्षों तक लंबित रहने की आशंका बनी रहती थी। नए संशोधन में इसी कमी को दूर करने पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे जहां केवल पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी ताकि मुकदमे लंबित न रहें। इसके अलावा किसी भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य पुलिस हो, विशेष जांच दल हो या केंद्रीय एजेंसी, उसको 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल करना होगा। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत को तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य दिया गया है। संशोधन विधेयक केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय पेपर लीक सिंडिकेट की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार भी देता है। साथ ही अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने और रद्द हुई परीक्षा का पूरा खर्च दोषी एजेंसियों से वसूलने का भी प्रावधान किया गया है।

सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाया गया

- संशोधित कानून में अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा और आर्थिक दंड दोनों को काफी बढ़ा दिया गया है।

- पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के लिए अब न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जेल तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले यह सजा तीन से पांच वर्ष और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने तक सीमित थी।

- अगर किसी परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आती है तो उस पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और उसे आठ वर्ष तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। पहले यह सीमा एक करोड़ रुपये और चार वर्ष के प्रतिबंध तक थी।

- एजेंसियों के निदेशकों और प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम पांच वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की कैद तथा पांच करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- सबसे कठोर प्रावधान संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए रखा गया है। ऐसे मामलों में सात से दस वर्ष तक की कैद, न्यूनतम दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा सकेगी।

छात्रों के लिए क्या बदलेगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून सामान्य परीक्षार्थियों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया है। यदि कोई छात्र व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ संबंधित परीक्षा संस्था, जैसे NTA, UPSC या SSC के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियम ही लागू होंगे। यह संशोधन मुख्य रूप से उन संगठित गिरोहों को निशाना बनाता है जो पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी अभ्यर्थी, साइबर हैकिंग और अन्य बड़े स्तर की धांधली में शामिल होते हैं।

सरकार का मानना है कि कड़े प्रावधानों और समयबद्ध न्याय व्यवस्था के कारण भविष्य में परीक्षाएं बार-बार रद्द होने की घटनाओं में कमी आएगी। इससे भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी होंगी और लाखों युवाओं को वर्षों तक परिणाम और नियुक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों, प्रिंटिंग प्रेस, डेटा प्रबंधन एजेंसियों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी। भारी जुर्माने और ब्लैकलिस्टिंग के डर से उनके लिए किसी भी तरह की लापरवाही या मिलीभगत करना पहले की तुलना में कहीं अधिक जोखिम भरा होगा।

भरोसा बहाल करने की चुनौती

पिछले कुछ वर्षों में देश की अनेक बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण विवादों में रही हैं। इन घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर सवाल खड़े किए और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया। ऐसे माहौल में सरकार का यह संशोधन केवल सजा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाकर व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करना भी है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कानून को प्रभावी बनाने के लिए केवल कठोर दंड पर्याप्त नहीं होंगे। परीक्षा प्रक्रिया में डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और तकनीकी पारदर्शिता जैसे उपायों को भी समान रूप से मजबूत करना होगा। यदि कानूनी कठोरता के साथ प्रशासनिक सुधार भी प्रभावी ढंग से लागू किए गए, तो यह संशोधन भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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Yogesh Mishra

Founder & CEO Mail ID - mishrayogesh5@gmail.commishrayogesh5@gmail.com

Journalism for Yogesh Mishra is not a profession but a mission. In his career, spanning over 26 years, he has served just not as journalist but an educationist and literary as well. Looking at journalism as an instrument of change, he has also highlighted corruption and problems faced in various sectors like education, health, water, sanitation and agriculture. The exposes to his credit which deserve mention include largest tax evasion in the country by Hasan Ali and the fraud committed by 25 Indians, while he was working for the Outlook magazine as the UP Bureau Head. The amount involved was whopping Rs 18,000 crores. He was the first to report the PMO’s involvement in the ‘2G Spectrum Scam’, during the UPA regime. Another commendable work by him is exposing the Commonwealth Games Scam along with the video footage of a meeting before the beginning of the tournament. The issue of banning the video is sub judice. His news item, “Uttar Pradesh ke sau gaon bhi Nirmal Gram Pusaraskar ke layak nahi” exposed how the state government wrongly claimed prizes for 1,269 villages. It led to the cancellation of the prizes. Even UNICEF research testified and led to discontinuation of the NIRMAL GRAM AWARDS. He is, presently Member of Fee Review committee set up by the government of Uttar Pradesh to fight menace of arbitrary fee structure in private schools across the state. Many of his suggestions concerning electoral reforms have been adopted and implemented by the Election Commission of India. He was a member of the ‘Navoday Vidyalaya Samiti’, review committee constituted by Govt. of India for the implementation of Sarv Siksha Abhiyaan in UP. Besides writing in national and international newspapers and magazines, he has taken up teaching assignments and served as a visiting faculty in about a dozen universities. Author of ten books, he has also received prestigious Madhu Limaye and Yash Bharti awards. His new goal is to set up a new media house. A beginning has been already made as he has launched a multi-lingual news portal and a weekly magazine, Apna Bharat.

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