Rahul Gandhi पर आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ी मुश्किल! HC के ED-CBI जांच आदेश को दी चुनौती, जल्द होगी सुनवाई

Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case: राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

Priya Singh Bisen
Published on: 13 Aug 2026 2:47 PM IST (Updated on: 13 Aug 2026 2:48 PM IST)
Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case
X

Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case

Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया है, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था।

17 अगस्त को होगी SC में सुनवाई

राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Hearing) 17 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी मोहना (Justice V Mohana) भी शामिल हैं।

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ-साथ एक अलग ट्रांसफर याचिका (Transfer Petition) भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में स्थानांतरित करने की मांग की है। दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को ही सुनवाई होनी है।

HC ने क्या दिया था आदेश

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सीबीआई और ईडी से सत्यापन कराने को कहा गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

हाईकोर्ट ने मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को कानून के तहत इन आरोपों की जांच और सत्यापन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका बढ़ गई थी।

BJP कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर (Vignesh Shishir) की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा बताया गया है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। इसी शिकायत के आधार पर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा।

हाईकोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को आरोपों का सत्यापन और कानून के तहत जांच करने की अनुमति दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने ईडी (Enforcement Directorate) से यह भी कहा था कि अगर जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है।

CBI की रिपोर्ट पर भी जताई थी असहमति

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था। इसके बाद जांच और आरोपों के सत्यापन को लेकर मामला और महत्वपूर्ण हो गया।

अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही मामले को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी की गई है। 17 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले में आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं।

Priya Singh Bisen
ABOUT THE AUTHOR

Priya Singh Bisen

Content Writer Mail ID - Priyasinghbisen96@gmail.comPriyasinghbisen96@gmail.com

Priya Singh Bisen is a journalist with over five years of experience in the news and digital media industry. She covers a wide range of topics, including weather, lifestyle, health, politics, and international affairs. In addition to news writing, Priya has experience in news script writing, voice-overs, anchoring, field reporting, and social media management. She holds a Bachelor's degree in Mass Communication and a Master's degree in Advertising and Public Relations. Priya also enjoys writing, traveling, and playing sports, pursuits that reflect her curiosity and passion for exploring new perspectives.

Next Story