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छुआछूत पर राहुल गांधी का बयान पड़ा भारी! हल्द्वानी में SC-ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR
Rahul Gandhi FIR: हल्द्वानी में रामलीला मैदान के शुद्धिकरण अनुष्ठान पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Rahul Gandhi FIR: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जिले में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। यह मामला हल्द्वानी (Haldwani) के रामलीला मैदान (Ramlila Ground) में हुए शुद्धिकरण अनुष्ठान को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है।
यहां रविवार को हल्द्वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हल्द्वानी के पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कुमार कत्याल (Manoj Kumar Katyal) ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जवाहर नगर कॉलोनी निवासी अमित कुमार की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है।
अमित कुमार ने दर्ज कराई शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले अमित कुमार की उम्र 26 साल बताई गई है। अमित कुमार ने खुद को अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के वाल्मीकि समुदाय का सदस्य बताया है। वह स्थानीय ट्रस्ट श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास (Shri Ram Sena Dharmarth Seva Nyas) के पदाधिकारी भी हैं।
अमित कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में राहुल गांधी की ओर से शुद्धिकरण और हवन अनुष्ठान को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है।
SC-ST एक्ट और BNS की धाराओं में FIR
पुलिस ने इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी एससी एसटी एक्ट (SC/ST Prevention of Atrocities Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 196 और धारा 299 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। धारा 196 अलग-अलग वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़े मामलों से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
29 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है मामला
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 29 अगस्त को नई दिल्ली (New Delhi) में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए सफाई और हवन अनुष्ठान का जिक्र किया था।
अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने बिना तथ्यों की पुष्टि किए सफाई और हवन के इस अनुष्ठान को छुआछूत (Untouchability) से जुड़ा हुआ बताया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने इसे अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार के तौर पर भी पेश किया।
इसी कथित टिप्पणी को लेकर अमित कुमार ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
पुलिस ने शुरू की मामले की गहन जांच
हल्द्वानी के एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। मामला हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण अनुष्ठान और उसे लेकर नई दिल्ली में 29 अगस्त को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


