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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! आय से अधिक संपत्ति केस में हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक
Rahul Gandhi Assets Case: राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। CBI-ED को भी जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोका गया।
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Rahul Gandhi Assets Case: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों की जांच सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) से कराने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सीबीआई और ईडी को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है।
'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ'
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का पालन नहीं किया है। सर्वोच्च अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे मामले की जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने दाखिल नहीं करें।
इसके साथ ही राहुल गांधी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ट्रांसफर करने की मांग की है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और जस्टिस वी मोहन (Justice V Mohan) भी शामिल थे।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट ने न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था।
BJP कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर (Vignesh Shishir) ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है।
मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया था। हाईकोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों से जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को देने के लिए भी कहा था।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे (Affidavit) पर असंतोष जताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
वहीं, अदालत ने माना था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान अगर एजेंसी को कोई जानकारी मिलती है तो वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की।
दिल्ली HC ट्रांसफर करने की भी मांग
राहुल गांधी ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के लिए अलग ट्रांसफर याचिका (Transfer Petition) भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में कराने की मांग की है।
राहुल गांधी की दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।
20 अगस्त को होनी थी इलाहाबाद HC में सुनवाई
इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली इस कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई और ईडी को भी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण में दाखिल करने से रोक दिया है। इस तरह आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में राहुल गांधी को शीर्ष अदालत से अंतरिम राहत मिली है।


