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SC In JK Terror Conspiracy: JK केस में साजिश रचने के आरोपी सुहैल अहमद को SC से बड़ी राहत, मिली सशर्त जमानत
SC In JK Terror Conspiracy: : जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से साजिश और सभी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक बड़े मामले में आरोपी सुहैल अहमद को सुप्रीम कोर्ट से 'सशर्त' जमानत मिल गई है।
SC In JK Terror Conspiracy
SC In JK Terror Conspiracy: जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से साजिश और सभी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े एक बड़े मामले में आरोपी सुहैल अहमद को सुप्रीम कोर्ट से 'सशर्त' जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को कुछ सख्त शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा और वह जांच एवं ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा।
साथ ही कोर्ट ने सख्त अपनाते हुए कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। साथ ही आरोपी को NIA को सौंप दिया जाएगा।
सुहैल अहमद पर ये हैं आरोप
जानकारी के मुताबिक, सुहैल अहमद पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के अंतर्गत गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों ने उसे जम्मू-कश्मीर में एक "बड़ी साजिश" से जोड़कर देखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि लंबे वक़्त तक हिरासत में रखना और ट्रायल में देरी भी न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकता।
अदालत ने यह भी साफ़ कर दिया है कि जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के दौरान राहत है। कोर्ट ने सुहैल अहमद को पासपोर्ट जमा करने, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने और देश छोड़कर न जाने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी है।
HC में भी हो हुई थी सुनवाई
इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले के पुराने रिकॉर्ड, हिरासत की अवधि और ट्रायल की प्रगति को देखते हुए यह राहत दी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय ऐसे मामलों में जमानत के मानकों को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, विशेषकर जहां ट्रायल लंबे वक़्त तक लंबित रहता है।
फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की आगे की कार्रवाई जारी हैं और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रायल पर इस आदेश का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


