Swatantra Bhardwaj को बड़ी राहत! पटियाला हाउस कोर्ट ने दी नियमित जमानत, CJP Protest में मारपीट का आरोप

Swatantra Bhardwaj: पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी एएसजे सौरभ प्रताप सिंह लाले ने स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत पर यह आदेश पारित किया।

Priya Singh Bisen
Published on: 6 Oct 2026 1:37 PM IST (Updated on: 6 Oct 2026 1:38 PM IST)
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Swatantra Bhardwaj: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज (Swatantra Bhardwaj) को नियमित जमानत (Regular Bail) दे दी है। यह मामला जुलाई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP Protest) की तरफ से जंतर-मंतर (Jantar Mantar Protest) पर किए गए प्रदर्शन के दौरान एक छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर कथित तौर पर किये गए हमले से जुड़ा हुआ है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी एएसजे सौरभ प्रताप सिंह लाले (ASJ Saurabh Pratap Singh Lale) ने स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत पर यह आदेश पारित किया। इस मामले में अदालत की तरफ से पहले भी स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी गई थी।

अंतरिम जमानत के दौरान अदालत ने उनके आचरण को भी ध्यान में रखा था। उस वक़्त कोर्ट ने कहा था कि नियमित जमानत (Regular Bail) पर विचार करने से पहले वह स्वतंत्र भारद्वाज के आचरण का अवलोकन करेगी। यानी नियमित जमानत पर आखिरी फैसला उनके आचरण को देखने के बाद किया जाना था।

आचरण को ध्यान में रखते हुए किया गया ये फैसला

अब पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज के आचरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित जमानत देने का फैसला किया है। अदालत के इस आदेश के बाद उन्हें इस मामले में नियमित जमानत मिल गई है।

यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र-कार्यकर्ता के पिता पर हुए हमले के आरोप के बाद स्वतंत्र भारद्वाज का नाम इस मामले में सामने आया था। इसी मामले में उन्हें पहले अंतरिम जमानत दी गई थी।

पहले अंतरिम जमानत, अब नियमित राहत

अदालत ने पहले स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उस वक़्त कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि नियमित जमानत पर फैसला लेने से पहले उनके आचरण को देखा जाएगा। अब अदालत ने उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत मंजूर कर ली है।

बता दे, पटियाला हाउस कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही स्वतंत्र भारद्वाज को इस मामले में नियमित जमानत के रूप में बड़ी राहत मिली है।

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Priya Singh Bisen is a journalist with over five years of experience in the news and digital media industry. She covers a wide range of topics, including weather, lifestyle, health, politics, and international affairs. In addition to news writing, Priya has experience in news script writing, voice-overs, anchoring, field reporting, and social media management. She holds a Bachelor's degree in Mass Communication and a Master's degree in Advertising and Public Relations. Priya also enjoys writing, traveling, and playing sports, pursuits that reflect her curiosity and passion for exploring new perspectives.

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