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Azamgarh News: कोर्ट से भर्ती का आदेश लेकर अभ्यर्थी काट रहे चक्कर, बीएसए कार्यालय से शिक्षक भर्ती फाइल हुई गायब

Azamgarh News: जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय आजमगढ़ से शिक्षक भर्ती की फाइल गायब हो गई है। वर्ष 1997 में हुई शिक्षक भर्ती की फाइल गायब होने का मामला दो ऐसे अभ्यर्थियों ने उजागर किया है।

Shravan Kumar
Published on: 25 July 2023 12:41 PM GMT
Azamgarh News: कोर्ट से भर्ती का आदेश लेकर अभ्यर्थी काट रहे चक्कर, बीएसए कार्यालय से शिक्षक भर्ती फाइल हुई गायब
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बीएसए कार्यालय: Photo- Newstrack

Azamgarh News: जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय आजमगढ़ से शिक्षक भर्ती की फाइल गायब हो गई है। वर्ष 1997 में हुई शिक्षक भर्ती की फाइल गायब होने का मामला दो ऐसे अभ्यर्थियों ने उजागर किया है, जो कोर्ट से नियुक्ति का आदेश लेकर 27 साल से न्याय की उम्मीद में बेसिक शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं। न्याय पाने के लिए अभ्यर्थियों ने जब आरटीआई को सशक्त हथियार के रूप में अपनाया तो विभाग ने सीधे जवाब दे दिया कि नियुक्ति संबंधी फाइल विभाग के पास नहीं है।

बीटीसी के समकक्ष शिक्षा विशारद के सर्टिफिकेट को किया था अमान्य

जिला बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 1997 में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए पात्रता बीटीसी, बीटीसी समकक्ष, जेटीसी, एचटीसी निर्धारित किया गया था। साक्षात्कार के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। मगर, बीटीसी के समकक्ष बुनियादी शिक्षा विशारद के सर्टिफिकेट को यह कहते हुए अमान्य कर दिया गया था कि सेवा भारती अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी संस्था को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में बुनियादी शिक्षा विशारद सर्टिफिकेटधारी कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने वालों में जिले के ऐराकला जुवा निवासी संजय कुमार सिंह, मलगांव निवासी राकेश मिश्र सहित अन्य कई अभ्यर्थी रहे।

अभ्यर्थियों ने लिया हाईकोर्ट का सहारा

इस पर संजय कुमार सिंह और राकेश मिश्र ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। संजय सिंह के अनुसार कोर्ट ने बुनियादी शिक्षा विशारद सर्टिफिकेट को यह कहते हुए मान्य कर दिया कि भले ही प्रशिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया हो लेकिन इस संस्थान से प्रशिक्षण लेने वालों की सर्टिफिकेट मान्य होगी। इस आधार पर कोर्ट ने 21 अप्रैल 1999 को बुनियादी शिक्षा विशारद सर्टिफिकेटधारी अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। तभी से कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अभ्यर्थी संजय सिंह और राकेश मिश्र सहित अन्य अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित उच्चाधिकारियों के यहां प्रत्यावेदन पर प्रत्यावेदन देते आ रहे हैं।

आरटीआइ से मिली सूचना तो मिले होश

न्याय न मिलने पर अभ्यर्थी संजय ने आरटीआई के तहत 24 नवंबर 2021 को सूचना मांगी तो उनके होश ही उड़ गए। कार्यालय की ओर से दो साल बाद पांच मई 2023 को सूचना दी गई कि शिक्षक भर्ती की नियुक्ति संबंधी सारे अभिलेख, दस्तावेज उनके कार्यालय से गायब हो गए हैं जबकि फाइल गायब होने की एफआइआर विभाग की ओर से अब तक दर्ज नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता ने उच्चाधिकारियों से कार्यालय से फाइल गायब होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही सहायक पद पर नियुक्ति की मांग की है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार का कहना है कि अभी हाल ही में मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जानकारी हुई है। फाइल की तलाश कराई जाएगी। न्याय उचित कार्रवाई की जाएगी।

Shravan Kumar

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