Balrampur News: बलरामपुर न्यायालय ने 30 साल पुराने चोरी के मामले में दो दोषी करार, अर्थदंड की सजा

Balrampur News: बलरामपुर न्यायालय ने 1993 के 30 साल पुराने चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन पर 3500-3500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आया है।

Pawan Tiwari
Published on: 23 Aug 2025 12:17 PM IST
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Balrampur News: बलरामपुर न्यायालय ने 30 वर्ष पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 1993 का है, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष ललिया लाल बहादुर ने ही अपने थाने पर चोरी की तहरीर दर्ज कराई थी।प्रकरण के अनुसार, 2 अप्रैल 1993 को नीवर नाई, कमरेश व करमचंद के खिलाफ लकड़ी चोरी करने का मुकदमा थाना ललिया में दर्ज किया गया था।

जांच उपनिरीक्षक ऊधव मिश्रा द्वारा की गई और बाद में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। विचारण के दौरान नीवर नाई की मृत्यु हो चुकी, जबकि कमरेश और करमचंद पर आरोप साबित हुए।अदालत ने गवाहों और सबूतों को सुनने और देखने के बाद दोनों को दोषी करार दिया। न्यायालय JM-1 बलरामपुर ने अभियुक्त कमरेश व करमचंद को जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए प्रत्येक पर 3500-3500 रुपए अर्थदंड लगाया है।

यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आया है, जिसे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी आशा यादव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल बृजानन्द सिंह तथा थाना ललिया पुलिस द्वारा की गई। करीब 30 साल पुराने इस मामले का निपटारा होने पर पुलिस ने न्यायालय के फैसले को एक बड़ी सफलता बताया है।

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