Balrampur News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई: नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Balrampur News: नाबालिग से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Pawan Tiwari
Published on: 12 Sept 2025 7:20 PM IST (Updated on: 12 Sept 2025 7:35 PM IST)
Balrampur News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई: नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कार्यवाही  (photo: social media )

Balrampur News: बलरामपुर जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत अपराधियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई के क्रम में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण थाना हर्रैया क्षेत्र का है। दिनांक 31 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने थाना स्थानीय पर तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ जिबरील अहमद पुत्र नसीबदार, निवासी धौरीखुर्द थाना हर्रैया ने छेड़खानी की है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना हर्रैया पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। यह मुकदमा मु0अ0सं0-43/2019 धारा 354क, 506 भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया।

आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया

मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार थापा द्वारा की गई। उन्होंने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोग की प्रभावी पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह तथा थाना हर्रैया पुलिस टीम द्वारा की गई।लंबी सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बलरामपुर ने अभियुक्त जिबरील अहमद को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे धारा 354क भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस फैसले को पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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