Bulandshahr News: नाबालिग से रेप के दोषी शेरअली को 20 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा

Bulandshahr News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शेरअली पुत्र गुलाब को 20 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Sandeep Tayal
Published on: 8 July 2025 8:39 PM IST
Sherali sentenced to 20 years rigorous imprisonment and ₹25,000 fine for rape with minor
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 नाबालिग से रेप के दोषी शेरअली को 20 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा (Video- Newstrack)

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शेरअली पुत्र गुलाब निवासी जोखाबाद, थाना सिकंदराबाद को 20 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे/पॉक्सो-03 बुलंदशहर की न्यायाधीश शगुन पवांर ने सुनाया।

क्या था मामला?

एडीजीसी महेश राघव ने बताया कि यह घटना वर्ष 2020 की है, जब अभियुक्त शेरअली ने सिकंदराबाद की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 10 अगस्त 2020 को थाना सिकंदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 29 अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित करते हुए, मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

न्यायाधीश शगुन पवांर ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 8 जुलाई 2025 को अभियुक्त शेरअली को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर न्यायपालिका की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

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