Chandauli News: न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा, अपराधियों में मचा हड़कंप

Chandauli News: 19 जनवरी 2019 को धारा-363,366,376(1) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

Ashvini Mishra
Published on: 23 July 2025 9:05 PM IST
Chandauli News: न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा, अपराधियों में मचा हड़कंप
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न्यायालय ने दुराचारी को सुनाई दस वर्ष की कठोर सजा  (photo: social media )

Chandauli News: जनपद के न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (एडीजे/स्पे0 पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा एक दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद के अलीनगर थाना में 19 जनवरी 2019 को धारा-363,366,376(1) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

चंदौली पुलिस अधीक्ष आदित्य लांग्हे के निर्देशन में मानिटरिंग सेल प्रभारी उनि आकाश त्रिपाठी व रमाकान्त उपाध्याय (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप बुधवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा (एडीजे/स्पे0 पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त निवासी तलपरा भरक्षा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कम समय में अपराधियों को सजा सुनाने पर इस तरह के अपराध करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

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Ashvini Mishra

वरिष्ठ संवाददाता, चंदौलीreporter.ashvini@gmail.com

मैं 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं, शुरुआत समाचार ज्योति दैनिक पेपर से की,फिर 2010 से इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र में A2Z न्यूज चैनल ज्वाइन किया, फिर K news में रहा, इसके बाद कैमूर टाइम्स और चंदौली समाचार से होते हुए वर्तमान में न्यूज ट्रैक के लिए काम कर रहा हूं।

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