छांगुर बाबा के खिलाफ ED ने तैयार की चार्जशीट! विदेशी फंडिंग से दुबई कनेक्शन तक का ब्यौरा शामिल

UP News: धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा पर ईडी की चार्जशीट, दुबई कनेक्शन उजागर

Hemendra Tripathi
Published on: 2 Sept 2025 1:44 PM IST (Updated on: 5 Sept 2025 11:31 AM IST)
छांगुर बाबा के खिलाफ ED ने तैयार की चार्जशीट! विदेशी फंडिंग से दुबई कनेक्शन तक का ब्यौरा शामिल
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Chhangur Baba

UP News: प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अवैध धर्मांतरण केस में बड़ा कदम उठाते हुए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के साथ साथ उसके तीन करीबियों के खिलाफ पहली चार्जशीट तैयार कर दी है। ED की ओर से तैयार की गई चार्जशीट में करोड़ों रुपये की विदेशी फंडिंग के साथ ही दुबई कनेक्शन और लखनऊ से मुंबई तक फैली संपत्तियों का ब्योरा शामिल है। आपको बता दें कि धर्मांतरण गैंग का खुलासा होने के बाद छांगुर बाबा की गिरफ्तारी यूपी ATS ने बीते 5 जुलाई को बलरामपुर से की थी।

जांच में हुआ खुलासा, छांगुर को विदेश से भारी मात्रा में मिल रही थी फंडिंग

अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली चार्जशीट तैयार कर दी है। इसमें छांगुर के विदेशी बैंक खातों और करोड़ों रुपये के फंडिंग नेटवर्क का खुलासा किया गया है। यह चार्जशीट मामले की जांच में अब तक का सबसे बड़ा कदम मानी जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर को विदेश से भारी मात्रा में फंडिंग मिल रही थी। दुबई में मौजूद उसके नेटवर्क का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया गया। चार्जशीट में विस्तार से बताया गया है कि यह रकम किन रास्तों से भारत पहुंचाई गई और किस तरह विभिन्न खातों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया।

चार्जशीट में दिया गया छांगुर के करीबियों की संपत्तियों का ब्योरा

चार्जशीट में छांगुर की करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन रोहरा की लखनऊ से मुंबई तक फैली संपत्तियों का पूरा ब्योरा दिया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों को संदिग्ध फंडिंग के जरिए खड़ा किया गया है। ईडी अब इन संपत्तियों की जब्ती की दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि छांगुर को यूपी एटीएस ने बीते 5 जुलाई को बलरामपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच शुरू की थी। चार्जशीट तैयार होने के बाद अब ईडी अदालत में संपत्ति जब्ती और अन्य कार्रवाई के लिए याचिका दायर कर सकती है।

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Hemendra Tripathi is a former Reporter at Newstrack.com.

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