Hamirpur News: आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर

Hamirpur News: जिला बदर किए गए इन दो लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद की सीमा में प्रवेश न करें।

Ravindra Singh
Published on: 1 May 2025 2:55 PM IST
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आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई  (photo: social media )

Hamirpur News: जनपद को अपराध और भय से मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। उन्होंने आपराधिक किस्म के दो व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर कर दिया है, जिससे जनपद के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिन पवन खटिक पुत्र हरनारायण उर्फ हलकुटटा निवासी ग्राम सदर (कैथा) थाना राठ जनपद हमीरपुर व मूलचन्द्र पुत्र हरगोपाल निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसमें ये शामिल हैं। जिला बदर किए गए इन दो लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें।

इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक

जनपद से बाहर जहां वह निवास करेंगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देंगे। वहां पर किसी प्रकार शस्त्र /हथियार लेकर नहीं चलेगे। आदेश का अनुपालन करने के लिए एक-एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित की है। जिलाधिकारी ने इन दो प्रकरण में पाया कि इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की हैं।

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