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Jaunpur News: बिना मान्यता वाले स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा, ₹1 लाख जुर्माना और FIR के आदेश
Jaunpur News: जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।
बिना मान्यता वाले स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा (photo: social media )
Jaunpur News: जौनपुर जिला प्रशासन ने जनपद में बिना मान्यता संचालित हो रहे प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के निर्देश पर सभी तहसीलों में ऐसी अवैध शिक्षण संस्थाओं को चिह्नित कर तत्काल बंद कराने के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह कार्रवाई शासन के आदेश (संख्या 575/68-3-2018-2041/2023) एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर की जा रही है।
जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। इसके साथ ही, ऐसे विद्यालयों के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिसमें ₹1 लाख तक का जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल है।
प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति में संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी को अध्यक्ष, थाना प्रभारी को सदस्य और खंड शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है। यह समिति अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों की जांच करेगी और उनकी रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत करेगी। विशेष निर्देश दिए गए हैं कि यदि पहले से बंद किए गए स्कूल दोबारा संचालित होते पाए गए, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एक सप्ताह के भीतर मध्य बेसिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएं
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरख नाथ पटेल ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय थाना प्रभारियों के सहयोग से बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों की सूची तैयार करें और एक सप्ताह के भीतर मध्य बेसिक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
शिक्षा निदेशक के पत्र में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि बिना मान्यता संचालित हो रहे विद्यालय बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मान्यता प्राप्त शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, नगर शिक्षा अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 जुलाई 2025 तक बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।


