दीपावली से पहले लखनऊ में FSDA की बड़ी कार्रवाई, नकली खोया फैक्ट्री पर छापा, 842 किलो का माल जब्त

दीपावली से पहले लखनऊ में यूपी FSDA की बड़ी कार्रवाई। नकली खोया फैक्ट्री पर छापा मारकर 842 किलो संदिग्ध खाद्य पदार्थ बरामद और नष्ट किए गए। फैक्ट्री संचालक गोलू पर FIR, मिठाई दुकानों को चेतावनी।

Hemendra Tripathi
Published on: 15 Oct 2025 8:26 PM IST
दीपावली से पहले लखनऊ में FSDA की बड़ी कार्रवाई, नकली खोया फैक्ट्री पर छापा, 842 किलो का माल जब्त
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Lucknow News: दीपावली व भाईदूज जैसे पर्व से पहले मिलावटी मिठाई और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ लखनऊ में छापेमारी जैसी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने पारा थाना क्षेत्र में संचालित एक नकली खोया निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 842 किलो से अधिक संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। मौके पर बरामद नकली खोया और मिल्क पाउडर को नष्ट कराया गया, जबकि फैक्ट्री संचालक दीपक कुमार उर्फ गोलू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के दौरान स्किम्ड मिल्क पाउडर, मेज स्टार्च, वनस्पति तेल और रंगीन पाउडर जैसे पदार्थ मिले, जिनका उपयोग नकली खोया बनाने में किया जा रहा था।

दीपावली से पहले नकली खोया फैक्ट्री का खुलासा

सहायक आयुक्त (खाद्य) विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने पारा थाना क्षेत्र के आदर्श विहार कॉलोनी, बुद्धेश्वर रिंग रोड स्थित नकली खोया निर्माण इकाई पर छापा मारा। फैक्ट्री से स्किम्ड मिल्क पाउडर (202 किग्रा), मेज स्टार्च (65 किग्रा), संदिग्ध सफेद पाउडर (505 किग्रा), माल्टोडस्टिन (60 किग्रा), वनस्पति तेल (10 किग्रा) और रंगीन पाउडर बरामद किया गया। इन सामग्रियों की अनुमानित कीमत 1.29 लाख बताई गई है। साथ ही, 802 किलो सिंथेटिक खोया, जिसकी कीमत 1.84 लाख है, उसे मौके पर ही विनष्ट (Destroy) कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की फैक्ट्रियाँ त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनती हैं।

फैक्ट्री संचालक पर FIR, अन्य प्रतिष्ठानों को चेतावनी

खाद्य विभाग ने फैक्ट्री संचालक दीपक कुमार उर्फ गोलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 274, 275 और 318(4) के तहत थाना पारा में एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग ने जांच के लिए खोया, मिठाई, नमकीन, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के 15 नमूने विभिन्न प्रतिष्ठानों से एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों की कमी पाई गई। इस पर विभाग ने गुप्ता स्वीट हाउस (माल, मलिहाबाद), न्यू कमल स्वीट (राजाजीपुरम) सहित चार प्रतिष्ठानों को चेतावनी और इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए हैं।

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