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Mathura News: करनावल कांड: सभी आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा, FIR में देरी और गवाहों की कमी बनी मुख्य वजह
Mathura News: न्यायालय ने इस मामले में आरोपित सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस निर्णय से जहां अभियुक्त पक्ष को राहत मिली है, वहीं न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी समाज में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
Mathura News: मथुरा जनपद के करनावल गांव में फरवरी 2025 में घटी एक संवेदनशील घटना को लेकर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में आरोपित सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस निर्णय से जहां अभियुक्त पक्ष को राहत मिली है, वहीं न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी समाज में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मामला क्या था?
यह मामला 21 फरवरी 2025 की रात का है, जब अनुसूचित जाति वर्ग की दो युवतियां, एक रिश्तेदार के साथ ब्यूटी पार्लर से लौट रही थीं। तभी रास्ते में 10–15 लोगों ने उन पर कथित तौर पर हमला किया, अंगूठी छीनी, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और सभी आरोपी जेल भेजे गए।
अदालत में क्या हुआ?
अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता विनीत कुमार यादव ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि:
• FIR दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है।
• घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।
• FIR में उल्लिखित पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई।
• अन्य को भी केवल साधारण चोटें आई थीं।
• घटना की कोई स्पष्ट मंशा सामने नहीं आई।
इन दलीलों पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि प्राथमिक साक्ष्य, मंशा और स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा।
फैसला
न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे मामलों में न्यायिक विवेक का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

