Meerut News: 29 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू, त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन सख्त

Meerut News: जनपद में सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, धरना, लाउडस्पीकर और प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा

Sushil Kumar
Published on: 1 Sept 2025 7:32 PM IST
Meerut News: 29 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू, त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन सख्त
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Meerut News: आगामी दिनों में पड़ने वाले त्यौहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी.के. सिंह ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जनपद में निषेधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 सितम्बर से लेकर 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।

डीएम ने बताया कि ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, महानवमी, विजयादशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्यौहारों के अलावा महात्मा गांधी जयंती और विभिन्न आयोगों व महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इस दौरान मेरठ जैसे संवेदनशील जिले में समाज विरोधी और अराजक तत्व साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसा कार्यक्रम नहीं करेगा जिससे किसी जाति, धर्म या पंथ विशेष की भावनाएं आहत हों। सार्वजनिक या निजी स्थलों पर बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी इमारत या दीवार पर पोस्टर-बैनर चिपकाना, प्रचार लेखन कराना अथवा कटआउट और होर्डिंग लगाना भी सख्त मना है।

डीएम ने कहा कि आदेश तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए एकतरफा पारित किए गए हैं और यह जिले में आने-जाने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और अफवाहों से बचें।

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वरिष्ठ संवाददाता, मेरठmeerutsushilkumar@newstrack.com
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