Full GST Tax Rates : जानें कौनसी चीज़ें हुई सस्ती और कौनसी महंगी!
Full GST TaxRate:रोजमर्रा की चीज़ें हुई सस्ती, लग्ज़री महंगी, जानें कौन-कौनसी वस्तुएं प्रभावित हुईं
Full GST Tax Rates
Full GST Tax Rates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 सितंबर से लागू होने वाले GST स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आम आदमी की जिंदगी पर सीधे असर पड़ेगा। अब अधिकांश रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सिर्फ 5% और 18% GST स्लैब में आएंगी, जिससे लोगों को रोजमर्रा की खरीदारी में राहत मिलेगी। वहीं, कुछ जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक सेवाओं पर टैक्स पूरी तरह से 0% रहेगा, जबकि महंगी और लग्ज़री चीजों पर अब 40% स्लैब लागू होगा। यह बदलाव न केवल खरीदारी को आसान बनाएगा, बल्कि आम लोगों और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आएगा।
रोजमर्रा की डेयरी और स्वास्थ्य उत्पाद
• दूध, पनीर और छेना - पहले 5% GST था, जिसे अब घटाकर 0% कर दिया गया है।
• बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स - पहले 12% GST था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
• जीवन रक्षक दवाएं (एंटीबायोटिक, इन्सुलिन, हार्ट मेडिसिन आदि) - पहले 12% GST था, जिसे अब घटाकर 0% कर दिया गया है।
• पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा (LIC) - पहले 12% GST था, जिसे अब घटाकर 0% कर दिया गया है।
खाने-पीने के सामान
• खाखरा, चपाती या ब्रेड - पहले 5% GST था, जिसे अब घटाकर 0% कर दिया गया है।
• नमक, मिर्च, मसाले, बेसन, आटा जैसी रोजमर्रा की चीजें - पहले 5% GST था, जिसे अब घटाकर 0% कर दिया गया है।
कृषि, मशीनरी और किटनाशक
• 15 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले डीज़ल इंजन, हैंड पंप, सिंचाई उपकरण - पहले 12% GST था, अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
• नीम आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशक - पहले 12% GST था, अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
• ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, 250 सीसी से अधिक कृषि डीज़ल इंजन, हाईड्रोलिक पंप - पहले 18% GST था, अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
• सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चा माल - पहले 18% GST था, अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और वाहन
• 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी - पहले 28% GST था, अब घटाकर 18% कर दिया गया है।
• छोटी कार, मोटरसाइकिल और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - पहले 28% GST था, अब घटाकर 18% कर दिया गया है।
• बीड़ी - पहले 28% GST था, अब घटाकर 18% कर दिया गया है।
महंगी और लक्ज़री वस्तुएं
• कोल्ड ड्रिंक और एडेड शुगर आइटम - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• 1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से लंबी सभी वाहन, 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिल, रेसिंग कार - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• महंगी कार, तंबाकू और सिगरेट - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• कैसिनो, रेस क्लब, IPL जैसे खेल आयोजनों में एंट्री - पहले 18% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने की सेवाएं - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• रिवॉल्वर और पिस्तौल - पहले 28% GST था, अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
• पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार, फास्ट फूड - पहले अलग-अलग स्लैब में GST था, अब - 40% कर दिया गया है।