पीलीभीत: सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को कथित भड़काऊ भाषण मामले में सत्र न्यायालय ने लोकसभा सचिवालय के माध्यम से उपस्थिति के लिए नोटिस भेजा है। उल्लेखनीय है कि के खिलाफ ये भाषण वरुण गांधी ने साल 2009 में दिया था।
अधिकांश गवाह मुकर गए थे
-बीजेपी सांसद पर थाना बरखेड़ा और कोतवाली क्षेत्र में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
-उस वक्त वरुण गांधी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत हुए थे।
-हालांकि इस मामले में बाद में सरकारी कर्मचारियों सहित अधिकांश गवाह मुकर गए थे।
-इसके बाद अवामी काउंसिल फॉर डेमोक्रेसी के महासचिव असद हयात ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अपना साक्ष्य दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
-इसे कोर्ट ने निरस्त कर पांच मार्च 2013 को वरुण गांधी को दोषमुक्त कर दिया था।
नोटिस देने के बावजूद नहीं हुए थे पेश
-असद हयात की अपील के बाद राज्य सरकार की ओर से भी दो अपीलें 29 मई 2013 को जिला कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
-तीनों अपीलों में 2013 से बराबर वरुण गांधी के विरुद्ध नोटिस जारी होते रहे, मगर वे पेश नहीं हुए।
-इस पर असद हयात की ओर से लोकसभा स्पीकर के माध्यम से नोटिस तामील करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी कराने का प्रार्थना पत्र दिया।
-न्यायालय ने लोकसभा सचिवालय के माध्यम से नोटिस तामील कराने के आदेश जारी कर दिए।
-इस मामले में सुनवाई 30 सितंबर को होगी।