राज्य जीएसटी गठन में अब तक की कार्रवाई का कोर्ट ने मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इलाहाबाद में राज्य जी एस टी अधिकरण गठन के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही का हलफनामा मांगा है और पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अधिकरण क्यों गठित नहीं किया जा रहा है?

Update: 2019-07-26 15:24 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इलाहाबाद में राज्य जी एस टी अधिकरण गठन के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही का हलफनामा मांगा है और पूछा है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अधिकरण क्यों गठित नहीं किया जा रहा है?

कोर्ट ने कहा है कि राज्य अधिकरण गठित न होने के कारण वादकारियों के विभागीय कार्यवाही के खिलाफ अपील दाखिल करने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है और हाई कोर्ट में भारी संख्या में याचिकाएं दाखिल हो रही है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता वी के पांडेय से कहा है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अधिकरण में जाने वाले कितने मामले हाईकोर्ट में दाखिल हुए है। हलफनामे के जरिये जानकारी दे।

याचिका की सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने कार्प मेडिटेक प्राइवेट लि कम्पनी सहित कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची अधिवक्ता निशांत मिश्र का कहना है कि माल जब्ती कार्यवाही को लेकर भारी संख्या में याचिकाएं एकल पीठ के समक्ष विचाराधीन है। केंद्र सरकार राज्य जीएसटी अधिकरण गठित करने में विफल रही है।

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कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया ये आदेश

यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है। कोर्ट की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार को जीएसटी एक्ट के उपबन्धों के तहत प्रयागराज में अधिकरण गठित करने का आदेश दिया है जिसका पालन नहीं हो रहा है।

अधिकरण में अपील दाखिल करने का नियम है। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध विधिक प्रश्नों को लेकर याचिका दाखिल हो सकती है। टार्क फार्मास्युटिकल केस में कोर्ट ने केंद्र सरकार व जीएसटी काउन्सिल को राज्य अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को अधिकरण गठन के उठाये गये कदमो की जानकारी के साथ हलफनामा माँगा है। इस तरह के दाखिल हो रहे सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी।

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