इलाहाबाद उच्च न्यायालय: आचार संहिता में नियुक्त अध्यापक की ज्वाइनिंग पर रोक नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर रोक हो।

Update: 2019-04-09 14:49 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर रोक हो। कोर्ट ने आचार संहिता लागू होने के आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त याची निशा शर्मा को बीएसए गाजियाबाद द्वारा ज्वाइन न कराने के आदेश को रद्द कर दिया है और दस दिन में ज्वाइनिंग आदेश जारी करने का नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने निशा शर्मा की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना था कि याची का चयन हो गया। बीएसए ने नियुक्ति का अनुमोदन भी दे दिया।

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प्रबंध समिति ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। इसके बाद बीएसए ने यह कहते हुए ज्वाइन कराने से इंकार कर दिया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू है। कोर्ट ने इस आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

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