पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत खारिज

विगत 3 वर्ष पूर्व चित्रकूट की वार्ड 10 की सभासद ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाना में मुकद्दमा दर्ज कराया कि मंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था जहां गायत्री प्रजापति ने चाय में नशा मिलाकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया,वहां मौजूद अशोक तिवारी,पिंटू सिंह,विकास वर्मा,चंद्रपाल,रूपेश,आशीष शुक्ल ने बल पुर्वक दुष्कर्म किया था|

Update:2019-04-12 21:01 IST

प्रयागराज: महिला के साथ दुष्कर्म एवम उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी आरोपी के वकील की दलीलों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के विरोध के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए ज़मानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

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विगत 3 वर्ष पूर्व चित्रकूट की वार्ड 10 की सभासद ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाना में मुकद्दमा दर्ज कराया कि मंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था जहां गायत्री प्रजापति ने चाय में नशा मिलाकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया,वहां मौजूद अशोक तिवारी,पिंटू सिंह,विकास वर्मा,चंद्रपाल,रूपेश,आशीष शुक्ल ने बल पुर्वक दुष्कर्म किया था|

उसकी नाबालिक पुत्री के साथ बजी दुष्कर्म का प्रयास किया था,उक्त मामले में पूर्व में गायत्री प्रजापति की जमानत स्वीकार कर ली गयी थी जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी थी।

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