Jhansi News: संजय वर्मा फायरिंग और गनर हत्या मामले में 8 आरोपियों को उम्रकैद, 8 बरी
Jhansi News: झांसी में चर्चित संजय वर्मा फायरिंग और गनर हत्या मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 13 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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Jhansi News: चर्चित जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर सात साल दस माह पहले कचहरी के पास हुई फायरिंग के मामले में न्यायालय एडीजे विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने संजय वर्मा पर फायरिंग और उनके अंगरक्षक जय गोस्वामी की हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन्हीं अभियुक्तों पर 13 लाख 90 हजार रुपयों का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले से जमीन कारोबारी संजय वर्मा को राहत मिली है। वहीं, इसी मामले में लकारा निवासी सरदार सिंह गुर्जर समेत आठ अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
एडीजीसी देवेंद्र कुमार पांचाल के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ाबाजार स्थित वासुदेव मोहल्ले में रहने वाले सचिन वर्मा ने नवाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता संजय वर्मा 21 जुलाई 2018 को अदालत में तारीख पर गए थे। पिता के साथ गनर जय गोस्वामी, रवि कुमार, सुनील कुशवाहा भी थे। तारीख के बाद सभी लोग गाड़ी में सवार होकर वापस घर आ रहे थे, तभी कचहरी चौराहा के पास पिता की गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग से पिता के अंगरक्षक जय गोस्वामी की मौत हो गई जबकि पिता, रवि, सुनील घायल हो गए थे। पिता ने गाड़ी की सीटियों के पास छिपकर जान बचाई थी।
इसके बाद विपक्षीगण धमकी देकर भाग गए थे। इस घटना से वहां दहशत फैल गई थी। आसपास के दुकानदारों ने दुकानें भी बंद कर दी थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर व नवाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जय गोस्वामी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था, जबकि घायलों का मेडिकल कालेज में उपचार कराया था। नवाबाद थाने की पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के चतुरयाना मोहल्ले में रहने वाले सोनू गैंड़ा, रिंकू गैड़ा, बाबी गैड़ा, लकारा निवासी राजेंद्र सिंह गुर्जर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, प्रहलाद, उधम सिंह गुर्जर, पुलिया नंबर नौ निवासी कमलेश यादव, सरदार सिंह गुर्जर, सनम, सागर, रोहतास, गौरव उर्प मोंटी, नितेश कुमार पटवारी, राव राजा और भारत सिंह के खिलाफ दफा 147,148,149, 302, 506, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इन - इन आरोपियों को हुई है उम्र कैद
सोने गेड़ा उर्फ सचिन गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष गुप्ता, बॉबी गेड़ा उर्फ संदीप गुप्ता, प्रहलाद, राजेंद्र सिंह गुर्जर, भूपेंद्र सिंह उर्फ पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर, कमलेश यादव व ऊधम सिंह, प्रत्येक को दफा 302 संपठित धारा -149 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न दिए जाने की दशा में अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। दफा 307, 149 में दस साल के सश्रम कारावास की सजा तथा पचास हजार रुपए के अर्थदंड अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 147 में दो साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, दफा 148 में तीन साल के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड, अर्थंदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, दफा 506 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोष सिद्ध अभियुक्तगण की प्रकरण में निरुद्ध अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगा।
इनको किया बरी
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सरदार सिंह गुर्जर, सनम, सागर, रोहतास, गौरव उर्प मोंटी, नितेश कुमार पटवारी, राव राजा और भारत सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
कचहरी में तैनात रही भारी पुलिस बल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम, नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव समेत भारी पुलिस बल सुबह से तैनात रहा। यह मामला उस समय झांसी की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा था। दिनदहाड़े कारोबारी की कार पर फायरिंग और गनर की हत्या से स्मार्ट सिटी में दहशत फैल गई थी। मामले की विवेचना बाद में दूसरे जिले की पुलिस से भी कराई गई थी। इस मामले की सीबीसीआईडी ने भी जांच की थी।एडीजीसी देवेंद्र कुमार पांचाल, विवेचक निरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल, कोर्ट मुहर्रिर नीरज कुमार, पैरोकार बिपिन कुमार, शिव कुमार शामिल रहे है।