Lucknow News: लखनऊ के कैंसर अस्पताल पर चला नगर निगम का हंटर! हॉस्पिटल के बैंक खाते को किया गया सीज, 9.2 करोड़ का बकाया हाउस टैक्स
लखनऊ नगर निगम ने कैंसर हॉस्पिटल के बैंक खाते को सीज कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए निगम के अफसरों की ओर से कहा गया है कि कैंसर हॉस्पिटल की ओर से निगम का बकाया 9.2 करोड़ का हाउस टैक्स नहीं चुकाया, जिसके चलते बैंक खाते को सीज करने की कार्रवाई की गई।;
Lucknow Municipal corporation seized bank account of cancer hospital for house tax
Lucknow News: लखनऊ नगर निगम की ओर से शहर में ऊंचे ऊंचे रसूख पर चल रहे बड़े बड़े भवनों और संस्थाओं पर हाउस टैक्स बकाया होने के चलते कार्रवाई तेज कर चुका है। इसी कार्रवाई का हंटर अब मंगलवार को लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल पर चल गया। बताया जाता है कि लखनऊ नगर निगम ने कैंसर हॉस्पिटल के बैंक खाते को सीज कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए निगम के अफसरों की ओर से कहा गया है कि कैंसर हॉस्पिटल की ओर से निगम का बकाया 9.2 करोड़ का हाउस टैक्स नहीं चुकाया, जिसके चलते बैंक खाते को सीज करने की कार्रवाई की गई।
नगर निगम ने हॉस्पिटल को कई बार भेजा बिल और नोटिस
नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल पर कुल 9 करोड़ 2 लाख 2 हजार 339 रुपए का हाउस टैक्स बकाया था, जिसके लेकर अस्पताल प्रशासन को कई बार बिल और डिमांड नोटिस भेजा गया लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से न कोई जवाब आया और न ही हाउस टैक्स का भुगतान किया गया। बताया जाता है कि बकाया हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम ने अस्पताल प्रशासन के उच्चाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करके बकाया टैक्स का भुगतान करने को कहा गया। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने हाउस टैक्स जमा करने को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
नगर निगम ने इस धारा के तहत की कार्रवाई, बैंक से नहीं हो पायेगा किसी प्रकार का लेनदेन
मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने अधिनियम 1959 की धारा 509 से 516 तक के अंतर्गत संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान के अधिकार का प्रयोग करते हुए अस्पताल के खाते को सीज करने की कार्रवाई की है। निगम के अफसरों का कहना है कि बकाया हाउस टैक्स के भुगतान के बाद जब तक अस्पताल प्रशासन को नगर निगम की ओर से No Dues Certificate उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक अस्पताल के बैंक खाते से किसी भी प्रकार की रकम निकासी नहीं जा सकेगी।