Meerut News: त्योहार और परीक्षाओं के मद्देनज़र मेरठ में धारा-163 लागू, 27 जून तक सख्ती

Meerut News: त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने 27 जून तक निषेधाज्ञा लागू की, जुलूस, प्रदर्शन और लाउडस्पीकर पर सख्त पाबंदी लगाई।

Update:2026-05-02 17:25 IST

त्योहार और परीक्षाओं के मद्देनज़र मेरठ में धारा-163 लागू, 27 जून तक सख्ती (Photo- Newstrack)

Meerut News: आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए मेरठ प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी.के. सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 27 जून 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में बुद्ध पूर्णिमा, क्रांति दिवस, ईद-उल-अजहा (बकरीद) और मोहर्रम जैसे प्रमुख धार्मिक अवसर हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं और महाविद्यालयों की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश

आदेश के तहत जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी गतिविधि, जिससे किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाएं आहत हों या सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री पर भी पाबंदी

इसके साथ ही बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित स्वामी और प्रशासन की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि 'वर्तमान परिस्थितियां आपात प्रकृति की हैं, इसलिए आदेश एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

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