सपा नेता का बेटा टीचरों से भी करता था अभद्रता, परेशान थीं स्‍टूडेंट्स

Update:2016-03-19 17:21 IST

कानपुर: प्रकाश विद्या मंदिर में पढ़ने वाली 11वीं की स्‍टूडेंट के साथ सपा नेता के पुत्र द्वारा मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में नया मोड़ आ गया है। इसमें एक और बात सामने आई है कि सिर्फ पीड़ित स्‍टूडेंट ही आरोपी की छेड़छाड़ का शिकार नही थी बल्कि कई और स्‍टूडेंट्स भी उससे पीड़ित थीं। इतना ही नहीं आरोपी टीचरों के साथ भी बदसलूकी करता था। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है।

क्या था मामला ?

-मामला कानपुर के थाना गोविन्द नगर क्षेत्र के विवेकानंद कच्ची बस्ती का है।

-दुर्गा प्रसाद की बेटी सरिता(काल्‍पनिक नाम) प्रकाश विद्या मंदिर में 11 वीं की स्टूडेंट है।

-इसी स्कूल में सपा नेता (गोविन्द नगर विधानसभा सचिव) राजनाथ यादव का बेटा सुगम(काल्‍पनिक नाम) यादव भी 12 वीं का स्टूडेंट है।

-आरोपी अक्सर सरिता के साथ स्कूल में छेड़छाड़ करता रहता था।

-सरिता ने कई बार स्कूल प्रशासन से इसका विरोध किया था लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई।

घटना के बाद स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर

 

स्कूल के प्रबंधक कैप्टन आरएस तिवारी ने क्‍या कहा...

-आरोपी सुगम स्‍टूडेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि टीचरों से भी बदसलूकी करता था।

-वह अपने पिता के सपा में नेतागिरी की धौंस देता था।

-जिसकी वजह से टीचर उससे दबते थे।

आरोपी के डर से लंच के लिए बाहर नहीं जाती थीं लड़कियां

-वहीं स्कूल में पढ़ने वाली स्‍टूडेंट्स ने बताया कि आरोपी अक्सर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था।

-जब इसकी शिकायत टीचरों से की जाती थी तो वह टीचरों को भी फटकार देता था।

-उसकी वजह से लड़कियां लंच के समय बाहर नहीं निकलती थीं।

-वह अश्लील हरकते भी करता था और इशारे से भद्दी-भद्दी गलियां देता था।

-कई लड़कियों ने बताया कि आरोपी अपने पिता के बल पर पूरे स्कूल को दबाना चाहता था।

विक्टिम सरिता और सपा नेता राजनाथ यादव (इनसेट)

दबौली में रहने वाली प्रमिला गुप्ता ने बताया कि...

-एक साल पहले राजनाथ यादव ने अपने बेटों के साथ मिलकर डिश का तार काट दिया था।

-जब इसका विरोध किया तो सभी ने लाठी डंडों से मुझे व मेरे परिवार को जमकर पीटा था।

-इनके खिलाफ गोविन्द नगर थाने में तहरीर दी थी।

-पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।

एसपी साऊथ अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक

-आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506, 354, एसटी/एससी एक्ट, और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

-आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है।

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