Sonbhadra News: चाची की पत्थर से हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद, आठ साल बाद मिला न्याय

Sonbhadra News: सोनभद्र की एएसजे एफटीसी-14 अदालत ने वर्ष 2018 में अपनी चाची की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी भतीजे संत कुमार गौड़ को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Update:2026-05-30 21:02 IST

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Sonbhadra News: रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक जघन्य हत्या के मामले में आठ वर्ष बाद न्याय का फैसला सामने आया है। जनपद की जुगैल थाना क्षेत्र की चर्चित हत्या कांड में माननीय एएसजे एफटीसी-14 न्यायालय ने आरोपी भतीजे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुतीकरण का परिणाम मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया है।

रास्ते में रोका, फिर पत्थर से कर दी थी निर्मम हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुगैल थाना क्षेत्र के बड़गांवा टोला बरवाडीह निवासी शिवमूरत गौड़ ने 3 फरवरी 2018 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनकी पत्नी राजकुमारी देवी अपनी बड़ी पुत्री की विदाई कराकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान उनका भतीजा संत कुमार गौड़ रास्ते में उन्हें रोककर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया।बताया गया कि राजकुमारी देवी दौड़कर आरोपी के दरवाजे तक पहुंचीं, जहां संत कुमार ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उनके सिर पर हमला कर दिया। पत्थर लगने से वह जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद आरोपी ने उसी पत्थर से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी।

पुलिस जांच और सशक्त पैरवी बनी सजा की वजह

घटना के बाद थाना जुगैल में मुकदमा अपराध संख्या 03/2018 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानते हुए संत कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय कन्हई गौड़ निवासी बड़गांवा टोला बरवाडीह, थाना जुगैल को हत्या का दोषी ठहराया और धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता

पुलिस विभाग के अनुसार इस मामले में थाना जुगैल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन अधिकारी तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल ने समन्वित रूप से कार्य किया। लगातार न्यायालय में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों की मजबूत प्रस्तुति के चलते आरोपी को दोषसिद्ध कराया जा सका।पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर संबंधित पुलिस टीम, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की सराहना करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए जनपद पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करने वाला है।

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